CJM न्यायालय में पं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत,मिथुन यादव बने फरियादी

श्रीकृष्ण और वृंदावन पर कथित टिप्पणी से मचा बवाल! बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ धनबाद कोर्ट पहुंचा मामला

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, मिथुन यादव ने CJM न्यायालय में दायर की शिकायत याचिका; BNS की धारा 299 और 196 के तहत कार्रवाई की मांग

धनबाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने कथित बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और वृंदावन को लेकर की गई कथित टिप्पणियों ने अब कानूनी विवाद का रूप ले लिया है। बयान पर आपत्ति जताते हुए धनबाद के एक व्यक्ति ने सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

धनबाद के भगाबांध निवासी मिथुन यादव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में शिकायत याचिका दायर कर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं और उनके धार्मिक स्वरूप तथा वृंदावन की गरिमा को लेकर सार्वजनिक मंच से की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं।

BNS की धाराओं में कार्रवाई की मांग

शिकायत याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 299 और 196 का उल्लेख करते हुए न्यायालय से मामले में संज्ञान लेने और कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने कथित भाषण के वीडियो, सोशल मीडिया पर उपलब्ध रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी आधार बनाने की बात कही है। याचिका में गवाहों का उल्लेख भी किया गया है।

अब अदालत के रुख पर टिकी निगाहें

मिथुन यादव ने अपनी शिकायत में धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव की रक्षा को अपना उद्देश्य बताया है। इस मामले ने एक बार फिर धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों की मर्यादा और जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल यह शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। न्यायालय ने शिकायत पर संज्ञान लिया है या आगे कोई कार्रवाई शुरू की है, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। अब सबकी निगाहें अदालत की आगामी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

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