परियोजना अधिकारी उदय गौतम का अभ्यावेदन अमान्य, जिला पंचायत सागर से राजगढ़ ट्रांसफर करने के निर्देश
सागर: पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा संविदा परियोजना अधिकारी श्री उदय गौतम के स्थानांतरण से संबंधित अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति 2026 के तहत शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
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अभ्यावेदन हुआ निरस्त: श्री उदय गौतम द्वारा दिनांक 03.07.2026 को प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन मान्य योग्य नहीं पाए जाने पर इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है।
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तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर को निर्देश दिए गए हैं कि वे 16 जून 2026 के आदेश के तहत श्री गौतम का वर्तमान संविदा अनुबंध समाप्त कर, उन्हें नवीन पदस्थापना स्थल जिला पंचायत राजगढ़ के लिए तुरंत (आज ही) भारमुक्त करें।
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राजगढ़ में नया अनुबंध: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा उदय गौतम के साथ नया संविदा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।
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मानदेय/वेतन: श्री गौतम का माह अगस्त 2026 का मासिक मानदेय/वेतन अब उनके नए पदस्थापना स्थल जिला पंचायत राजगढ़ से ही आहरित किया जाएगा।
यह आदेश आयुक्त सह-संचालक (पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.) छोटे सिंह द्वारा जारी किया गया है।


