हफसिली डेयरी विस्थापन परियोजना में 105 संचालकों के प्लॉट आवंटन रद्द, जमा राशि भी होगी जब्त

हफसिली डेयरी विस्थापन परियोजना में 105 संचालकों के प्लॉट आवंटन रद्द, जमा राशि भी होगी जब्त

अंतिम नोटिस के बाद भी तय समय में शेड बनाकर डेयरी शुरू नहीं करने पर नगर निगम की कार्रवाई

सागर। रतौना-हफसिली डेयरी विस्थापन परियोजना के तहत आवंटित प्लॉट पर समय सीमा के भीतर शेड बनाकर डेयरी शुरू नहीं करने वाले 105 संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने इन संचालकों के प्लॉट आवंटन निरस्त करने और उनकी जमा राशि राजसात करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई महापौर परिषद के निर्णय के अनुसार की गई है।

नगर निगम ने डेयरी विस्थापन स्थल पर संचालकों को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से प्लॉट आवंटित किए थे। इन शर्तों के मुताबिक, आवंटन मिलने के 15 दिनों के भीतर शेड का निर्माण कर डेयरी संचालन शुरू करना अनिवार्य था। नियमों का पालन नहीं करने पर आयुक्त राजकुमार खत्री ने 17 अगस्त 2026 को 155 डेयरी संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया था। इसमें सात दिन के भीतर शेड बनाकर डेयरी शुरू करने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था।

नगर निगम के अनुसार, जारी नोटिसों में से 118 की पावती प्राप्त हुई। इनमें से 46 संचालकों ने जवाब दिया। जांच के दौरान 13 संचालकों के जवाब संतोषजनक मिले, जबकि 33 के जवाब असंतोषजनक पाए गए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 105 संचालकों के प्लॉट आवंटन निरस्त करने और जमा राशि राजसात करने की कार्रवाई की गई है।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि डेयरी विस्थापन परियोजना का उद्देश्य शहर में डेयरियों को व्यवस्थित करना, शहरी इलाकों में पशुपालन से जुड़ी समस्याओं को कम करना और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार लाना है। इसके लिए आवंटित प्लॉट पर तय शर्तों के अनुसार डेयरी संचालन शुरू करना जरूरी है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि परियोजना की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमानुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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