लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार सहित 4 पर जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार सहित 4 पर जुर्माना

समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर शास्ति अधिरोपित

सागर,। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नायब तहसीलदार सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के आदेशानुसार पूर्व में निर्देश दिए जाने के बावजूद लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई।

जारी आदेश के अनुसार, जैसीनगर तहसील के बिलहरा में पदस्थ नायब तहसीलदार शिवपुरोहित गौतम पर राजस्व विभाग के आरसीएमएस प्रकरण में दो दिन की देरी के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसी तरह देवरी जनपद की ग्राम पंचायत मंसूरबावरी के सचिव धीरज गौड़ पर 250 रुपये, बंडा जनपद की ग्राम पंचायत खारमउ की सचिव प्रियंका मिश्रा पर दो प्रकरणों में कुल 500 रुपये और केसली जनपद की ग्राम पंचायत झिरिया के सचिव राजू अहिरवार पर दो प्रकरणों में कुल 500 रुपये की शास्ति लगाई गई है।

संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से निर्धारित मद में जमा कर उसकी प्रति तीन दिन के भीतर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में देना अनिवार्य है। इसमें लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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