महू सिविल कोर्ट में फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दायर मामले की सुनवाई; 25 लाख रुपये के भुगतान से जुड़ा है विवाद
महू (इंदौर)। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ महू सिविल न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान हुई। पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने वारंट जारी करते हुए संबंधित थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
25 लाख रुपये के लेन-देन से जुड़ा मामला
प्रकाश जाजू की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के मुताबिक, जाजू पिछले करीब 30-40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और फिल्मों के लिए फाइनेंसिंग का काम करते हैं। उनकी फर्म निर्मला जानकी सिनेमा के नाम से संचालित है।
अधिवक्ता के अनुसार, प्रकाश जाजू ने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इस लेन-देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था। रकम वापस करने के लिए राजपाल यादव की ओर से पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे।
आरोप है कि एग्रीमेंट में तय शर्तों के मुताबिक रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद जब प्रकाश जाजू ने दिए गए चेक बैंक में जमा किए, तो वे बाउंस हो गए।
धारा 138 के तहत कोर्ट में दायर हुआ प्रकरण
चेक बाउंस होने के बाद प्रकाश जाजू ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में प्रकरण दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजपाल पुत्र नौरंग यादव, निवासी रुनवाल हाइट, लोखंडवाला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने संबंधित थाने को वारंट के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।


