Sagar News: प्रशासन-पुलिस की संयुक्त पहल का असर, अपराधियों पर कस रहा शिकंजा, एक बदमाश फिर जिला बदर

कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक की संयुक्त पहल का दिखने लगा असर, जिले में लगातार कार्रवाई से अपराधियों पर सख्ती

सागर। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सागर पुलिस की सख्ती लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में रहली थाना क्षेत्र के ग्राम जूना निवासी 53 वर्षीय कमलेश कुर्मी को आठ माह के लिए जिला बदर किया गया है। उसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में 13 प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे सागर जिले की सीमा से बाहर जबलपुर जिले के पाटन क्षेत्र तक छोड़ा।

पुलिस के अनुसार, कमलेश कुर्मी के खिलाफ वर्ष 2013 से अलग-अलग समय पर रहली थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें हत्या के प्रयास, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट, शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट, छेड़छाड़, गाली-गलौज और छल सहित अन्य मामले शामिल हैं। पुलिस ने उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बनने और लोक शांति प्रभावित होने की आशंका के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की थी।

पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में भेजे गए प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आठ माह के जिला बदर का आदेश जारी किया। आदेश के तहत कमलेश कुर्मी को सागर सहित दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक की पहल से कार्रवाई में तेजी

सागर जिले में पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। जिला बदर जैसी सख्त कार्रवाई से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर समन्वित पहल का असर दिखाई देने की चर्चा है। इससे पहले इस तरह की लगातार कार्रवाइयां अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती थीं, वहीं जिला बदर की फाइलें कहीं दब जाती थी।

पुलिस की सख्ती से आम जनजीवन सामान्य बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है, वहीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्यवाईयाँ देखने मिल रही हैं।

सागर पुलिस का कहना है कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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