मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को मिल सकता है नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के नाम की कॉलेजियम ने की सिफारिश

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31 अगस्त की बैठक में तीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले को लेकर सिफारिश; अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद होगा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के नाम की सिफारिश की है। 31 अगस्त 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया।

कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिश अब केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी और नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

तीन जजों के नाम की सिफारिश

कॉलेजियम ने अलग-अलग हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायाधीशों के नाम सुझाए हैं। इनमें—

  • जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे — गुजरात हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

  • जस्टिस संजय के. अग्रवाल — छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट

  • डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी — राजस्थान हाईकोर्ट से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

इन सिफारिशों पर आगे केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

क्या होता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम?

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा उनके स्थानांतरण के लिए नाम सुझाने वाली व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करता है, उन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। यदि केंद्र सरकार को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति होती है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है। हालांकि, कॉलेजियम अगर पुनर्विचार के बाद उसी नाम की दोबारा सिफारिश करता है, तो केंद्र सरकार को उस नियुक्ति को आगे बढ़ाना होता है।

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