जनसुनवाई में 200 आवेदन, कई शिकायतें ऐसी जिन पर बार-बार फरियाद के बाद भी नहीं हुआ समाधान

जनसुनवाई में 200 आवेदन, कई शिकायतें ऐसी जिन पर बार-बार फरियाद के बाद भी नहीं हुआ समाधान

सागर। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिलेभर से पहुंचे करीब 200 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एसडीएम रोहित वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आवेदकों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कुछ मामले ऐसे भी सामने आए, जिनमें आवेदकों का कहना था कि वे अपनी समस्या को लेकर पहले भी कई बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक वास्तविक समाधान नहीं हो सका। आवेदकों का आरोप था कि शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा सील-साइन कर औपचारिक कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है।

वर्ष 2004 में खरीदी जमीन, 22 साल बाद भी नामांतरण के लिए भटक रहे आवेदक

शाहगढ़ तहसील के वार्ड नंबर 8 निवासी अजित कुमार जैन (उम्र 44 वर्ष) ने जनसुनवाई में आवेदन सौंपकर नामांतरण न होने की शिकायत दर्ज कराई। आवेदक के अनुसार उन्होंने ग्राम मगरोन (पटवारी हल्का नंबर 19, तहसील व जिला सागर) स्थित खसरा नंबर 42/1 में से 1-03 एकड़ (पार्ट) जमीन वर्ष 2004 में खरीदी थी, जिसकी बही नंबर F/2633154 है और रजिस्ट्री भी कराई जा चुकी है। इसके बावजूद आज तक नामांतरण नहीं किया गया है। आवेदक ने मामले की शीघ्र जांच कराकर नामांतरण कराने की मांग की है।

ग्राम पंचायत सचिवों पर अवैध कब्जे, फर्जीवाड़े व आय से अधिक संपत्ति का आरोप

केसली तहसील की ग्राम पंचायत बमनी साहूढाना निवासी सीता रानी रजक ने लोकायुक्त कार्यालय व जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। आवेदिका का आरोप है कि ग्राम सचिव परशराम लोधी एवं उप सचिव नवलकिशोर लोधी द्वारा उनसे रंजिश रखी जा रही है और परेशान किया जा रहा है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सचिवों ने शासकीय भूमि व ग्राउंड बताकर राशि निकाली और अपने रिश्तेदारों के खातों में डाली है। इसके अलावा पीएम आवास योजना की राशि न डालने, मकान गिराने की धमकी देने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

बंडा से पहुंचे आवेदक ने भूमि अधिग्रहण की राशि के भुगतान का उठाया मामला

इसी दौरान बंडा तहसील के ग्राम किरौला निवासी मनीष यादव ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला जनसुनवाई में उठाया। आवेदक के अनुसार बंडा सिंचाई परियोजना के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 043/82/2023-24 में 29 अगस्त 2025 को पारित अधिनिर्णय के आधार पर उसकी तथा उसके पिता, भाई और बहन के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में सूचना दी गई थी।

आवेदक ने अपने आवेदन में बताया कि भूमि की स्वीकृत मुआवजा राशि 1 लाख 5 हजार 308 रुपये है, लेकिन निर्धारित राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के पिता के नाम दर्ज है। आवेदक ने भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बंडा से भूमि की प्रतिकर राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

जनसुनवाई में ऐसे मामलों की संख्या यह सवाल भी खड़ा करती है कि शिकायतों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है या वास्तव में आवेदकों को राहत भी मिल रही है। अब देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए निराकरण के निर्देशों के बाद लंबित मामलों में वास्तविक कार्रवाई कितनी जल्दी होती है।

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