प्रेत बाधा और इलाज के नाम पर महिला को आश्रम बुलाता था कथावाचक, ओर फिर करता था गलत काम..

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आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करीब एक साल तक ब्लैकमेल करने का आरोप, पति को बताने के बाद सामने आया मामला

बांदरी थाना क्षेत्र में प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। इसके बाद वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर वह करीब एक साल तक महिला का शोषण करता रहा।

मामला बांदरी थाना क्षेत्र का है। रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में अपना आश्रम बना रखा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर आश्रम बुलाता था। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला के साथ गलत कृत्य किया और उसका वीडियो भी बना लिया।

वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी महिला को लगातार डराता और ब्लैकमेल करता रहा। कभी वह महिला को आश्रम बुलाता था और कभी उसके घर पहुंच जाता था। आरोप है कि धमकी और दबाव बनाकर वह महिला के साथ लगातार गलत हरकतें करता रहा।

पति को बताई पूरी बात, थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

लगातार धमकियों के कारण महिला लंबे समय तक इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दे सकी। बाद में उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कथावाचक ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत में हुई। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं में 14-14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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