सागर में कांग्रेस नेता को 5 साल की सजा, किसान दंपती को ट्रैक्टर से कुचलने के प्रयास का मामला
बांदरी के रजवांस में अक्टूबर 2024 की घटना, अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया; 30 हजार रुपए जुर्माना भी
सागर/खुरई। बांदरी थाना क्षेत्र के रजवांस में किसान दंपती को ट्रैक्टर से कुचलने के प्रयास के मामले में कांग्रेस नेता इंद्रभूषण तिवारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार शाम मामले में फैसला सुनाते हुए इंद्रभूषण तिवारी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
खेत में फसल नष्ट करने को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के मुताबिक घटना 9 अक्टूबर 2024 की है। रजवांस निवासी रामस्वरूप बाजपेयी ने बांदरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि मालथौन के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव इंद्रभूषण तिवारी उनके खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहे थे।
रामस्वरूप बाजपेयी और उनकी पत्नी मालती बाई ने जब फसल खराब करने से रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान इंद्रभूषण तिवारी ने किसान दंपती के साथ गाली-गलौज की और ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों जमीन पर गिर गए। हादसे में रामस्वरूप बाजपेयी को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उन्होंने बांदरी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। इनका परीक्षण करने के बाद अदालत ने इंद्रभूषण तिवारी को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी माना।
न्यायालय ने उन्हें पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
फैसला आने से पहले कार्यक्रम में पहुंचे थे तिवारी
अदालत के फैसले के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह रही कि फैसला सुनाए जाने से कुछ समय पहले ही इंद्रभूषण तिवारी खुरई में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां वे राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित रहे थे।


