विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर: विद्यार्थियों को साइबर अपराध, नशे और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

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नशे से दूर रहें, साइबर ठगी से सतर्क रहें: विद्यार्थियों को बताए कानूनी अधिकार

भैंसा स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर, 1098 और 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी

सागर। “जागृति योजना 2025 अंतर्गत सशक्त युवा, सशक्त भारत” अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैंसा में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साइबर अपराध और नशे के दुष्प्रभावों से बचाव के प्रति सजग करना रहा।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा अधिकारी दिव्या भलावी ने विद्यार्थियों को नालसा (जागृति) योजना 2025 के उद्देश्यों और बच्चों एवं युवाओं के विधिक अधिकारों की जानकारी दी।

उन्होंने साइबर अपराध से बचाव के लिए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध कॉल से सावधान रहने, ऑनलाइन लालच में नहीं आने और किसी भी व्यक्ति के साथ OTP साझा नहीं करने की समझाइश दी। विद्यार्थियों को वित्तीय धोखाधड़ी और “डिजिटल अरेस्ट” जैसी घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए गए।

शिविर में नालसा-DAWN (नशा जागरूकता एवं कल्याण) योजना तथा बाल-अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया।

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