यात्री बसों की सघन चौकिंग कार्यवाही,09 यात्री बसों से रू. 24000 जुर्माना राशि वसूल

यात्री बसों की सघन चौकिंग कार्यवाही,09 यात्री बसों से रू. 24000 जुर्माना राशि वसूल

सागर। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा त्यौहारों का सीजन होने से यात्री बसों में ओव्हरलोड,, अधिक किराया वसूली करने वाली यात्री बसों, जलमग्नीय पुल-पुलियों से वाहनों का संचालन करने वाले वाहनों की चौकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के निर्देशन में प्रवर्तन अमले द्वारा आज बहेरिया तिराहा, दमोह, बण्डा, नरसिंहपुर मार्ग पर 32 यात्री वाहनों को चौक किया गया, जिनमें से मात्र 09 यात्री बसों में मौके पर दस्तावेज नहीं पाये गये, चालक का लायसेंस नहीं, एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं, हेड लाईट, इण्डीकेटर ठीक नहीं, रेडीयम रिफ्लेक्टर टेप लगा हुआ नहीं पाया गया, आदि कमियां पाये जाने पर उन वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए 24000/- का जुर्माना वसूल किया गया।

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जिला बस आपरेटर एसोशिएशन एवं ट्रक ऑपरेटर एसोशिएशन को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सावधानियां बरतने, सड़क पर यदि कांवड़ यात्री यात्रा कर रहे है तो उनकों ध्यान में रखकर एवं उनसे पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए वाहनों का संचालन सुनिश्चित करेंगे। आगामी दिनांे में रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसी स्थिति में सभी यात्री बस संचालक यह ध्यान रखेगें कि किसी भी स्थिति में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन न किया जाये, निर्धारित किराये से अधिक किराया नहीं लिया जाये, ओव्हर स्पीडिंग नहीं की जावे तथा समस्त वैध दस्तावेजों एवं सुरक्षा उपायों के साथ ही यात्री बसों का संचालन किया जावे।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। चौकिंग के दौरान उक्तानुसार कमियां पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

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